कराची के मजिस्ट्रेट ने मानहानि मामले में सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले साहिल अदीम के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया।
कराची के एक मजिस्ट्रेट ने मानहानि के मामले में सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले साहिल अदीम के लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर सिंधी समुदाय के खिलाफ विभाजनकारी टिप्पणी करने और पंजाबियों के साथ संघर्ष को भड़काने का आरोप है। हालांकि अदीम ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से सुरक्षात्मक जमानत प्राप्त की, लेकिन उन्होंने जांच में भाग नहीं लिया और न ही अदालत में पेश हुए। सितंबर 24 के आते - आते उसे खुद को पेश करने की ज़रूरत है ।
September 21, 2024
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