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जीएसटी प्राधिकरण ने एनटीटी डॉकोमो निपटान मामले में टाटा संस के खिलाफ 1,500 करोड़ रुपये का कर दावा खारिज कर दिया।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) निर्णय प्राधिकरण ने एनटीटी डॉकोमो के साथ समझौता करने के संबंध में टाटा संस के खिलाफ 1,500 करोड़ रुपये (193.6 मिलियन डॉलर) की कर मांग को खारिज कर दिया है।
इस मामले में डॉकोमो को 1.27 बिलियन डॉलर के भुगतान पर 18% जीएसटी का दावा शामिल था, जिसे टाटा संस ने तर्क दिया कि यह मध्यस्थता का हिस्सा था, न कि एक सेवा।
यह फैसला मध्यस्थता में शामिल अन्य कंपनियों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, हालांकि जीएसटी विभाग अभी भी निर्णय की अपील कर सकता है।
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