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कर्नाटक उच्च न्यायालय 24 अक्टूबर को मैसूर यूडीए जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को सिद्धारमैया की चुनौती पर फैसला सुनाएगा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय 24 अक्टूबर को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की चुनौती के संबंध में अपना फैसला सुनाएगा।
सिद्धारमैया का कहना है कि 16 अगस्त को राज्यपाल की मंजूरी देने से उचित विचार की कमी और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।
इससे पहले कार्यवाही स्थगित करने के लिए अस्थायी राहत दी गई थी।
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Karnataka High Court to announce verdict on Siddaramaiah's challenge to Governor's approval for Mysuru UDA investigation on Oct 24.