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सस्केचेवान की अपील अदालत 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए नाम या सर्वनाम बदलने के लिए अभिभावकीय सहमति की आवश्यकता वाले कानून की चुनौती पर सुनवाई करेगी।
सस्केचेवान की अपील अदालत एक कानून की चुनौती पर सुनवाई करेगी जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए अपने नाम या सर्वनाम बदलने के लिए अभिभावकीय सहमति की आवश्यकता है।
यूआर प्राइड, एक एलजीबीटीक्यू + समूह, का तर्क है कि कानून लिंग-विविध युवाओं को नुकसान पहुंचाता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।
अल्बर्टा और न्यू ब्रंसविक माता-पिता के अधिकार पर जोर देते हुए सस्केचेवान के रुख का समर्थन करते हैं।
इस कानून ने जवानों को अपनी पहचान ज़ाहिर करने के लिए मजबूर कर दिया है ।
अदालत ने पहले सरकार के प्रयासों के बावजूद मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।
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Saskatchewan's Appeal Court will hear a challenge to a law requiring parental consent for students under 16 to change names or pronouns.