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शारजाह के नए किराये के कानून के अनुसार, मकान मालिकों को 15 दिनों के भीतर अनुबंधों की पुष्टि करनी होगी, तीन साल के लिए किराए में वृद्धि को प्रतिबंधित किया जाएगा, और किरायेदारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बेदखल की शर्तों को स्पष्ट किया जाएगा।
शेख डॉ. सुल्तान बिन मुहम्मद अल कासिमी ने शारजाह के एक नए किराये के कानून को लागू किया है जिसमें मकान मालिकों को 15 दिनों के भीतर अनुबंधों की पुष्टि करने की आवश्यकता है।
कानून तीन साल के लिए किराए में वृद्धि को प्रतिबंधित करता है और किरायेदार सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से निष्कासन की शर्तों को स्पष्ट करता है।
यह विविध संपत्ति क़िस्मों पर लागू होता है लेकिन कृषि भूमि और मालिक-घरों को अलग करता है.
किरायेदार न्यायिक सहायता ले सकते हैं यदि मकान मालिक अनुबंधों को अनुमोदित करने में विफल रहते हैं।
इस पहल का उद्देश्य शारजाह में किराये के बाजार को स्थिर करना है।
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Sharjah's new rental law requires landlords to ratify contracts within 15 days, restricts rent increases for three years, and clarifies eviction conditions to enhance tenant security.