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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाही इदगाह पार्क में झांसी की महारानी की प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ शाही इदगाह प्रबंध समिति की याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सदर बाजार के शाही इदगाह पार्क में झांसी की महारानी की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध करते हुए शाही इदगाह प्रबंध समिति की एक याचिका खारिज कर दी है।
समिति ने दावा किया कि पार्क वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि यह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का है।
अदालत ने कहा कि समिति के पास पार्क के प्रबंधन या मूरत की स्थापना के बारे में डीएडी के अधिकार को चुनौती देने के लिए कोई कानूनी फैसला नहीं था।
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Delhi High Court dismisses Shahi Idgah Managing Committee petition against Maharani of Jhansi statue installation at Shahi Idgah Park.