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भारत की सेबी ने 1 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत ऋण प्रतिभूतियों के आवेदनों के लिए यूपीआई अनिवार्य कर दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह अनिवार्य कर दिया है कि व्यक्तिगत निवेशक जो 5 लाख रुपये तक की सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें 1 नवंबर से एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करना होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को इक्विटी शेयरों के साथ संरेखित करके सुव्यवस्थित करना है।
स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों जैसी वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं।
सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियमों को भी अद्यतन किया।
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India's Sebi mandates UPI for individual debt securities applications up to Rs 5 lakh, from Nov 1.