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सितंबर 30, 2024 तक उच्च शिक्षा संस्थाओं में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईसीसी सरकार आदेश देती है ।
ओडिशा सरकार ने हाल ही में उत्कल विश्वविद्यालय में हुई घटना के बाद सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित करने का आदेश दिया है।
यह निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अनुरूप है और 30 सितंबर, 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट की आवश्यकता है।
कम - से - कम आधे सदस्य मादा होने के साथ - साथ, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण को निश्चित करना चाहिए ।
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Odisha government mandates ICC establishment for sexual harassment complaints in higher education institutions by September 30, 2024.