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तमिलनाडु सलाहकार बोर्ड द्वारा गुंड अधिनियम के तहत हिरासत रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर शकुंकु शंकर को रिहा करने का आदेश दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सलाहकार बोर्ड द्वारा गुंड अधिनियम के तहत उसकी हिरासत को निरस्त करने के बाद यूट्यूबर सैकुकु शंकर को रिहा करने का आदेश दिया है।
सरकार की आलोचना करने के लिए जाने जाने वाले शंकर को शुरू में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था और कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।
उनकी हिरासत को पहले अदालत द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिसने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित उल्लंघन के रूप में मान्यता दी थी।
तमिलनाडु सरकार ने अब अदालत के फैसले का पालन किया है।
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Supreme Court orders release of YouTuber Savukku Shankar after Tamil Nadu Advisory Board revokes detention under Goondas Act.