शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की अदालत ने मानहानि के लिए 15 दिन की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को मानहानि के आरोप में मुंबई की एक अदालत ने 15 दिन की जेल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। आईपीसी की धारा 500 के तहत यह सजा भाजपा नेता कीरत सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की एक शिकायत के बाद सुनाई गई है, जिन्होंने राउत पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण से जुड़े 100 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था। राउत ने फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।
September 26, 2024
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