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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर शिबली फराज को पाकिस्तान की निर्गमन नियंत्रण सूची से हटाने का आदेश दिया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त औचित्य का हवाला देते हुए एक सप्ताह के भीतर पाकिस्तान की एक्जिट कंट्रोल सूची से शिबली फराज का नाम हटाने का आदेश दिया है।
अदालत ने पहले अगस्त २ को इसी आदेश को जारी किया था ।
अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता, तो अदालत शायद घर की सेवकाई सचिव को बुला ले ।
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है।
3 लेख
Islamabad High Court orders removal of Shibli Faraz from Pakistan's Exit Control List within one week.