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लाहौर की एक अदालत ने कार और 2.5 मिलियन रुपये के ऋण से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में नाजीश जहाँगीर की अंतरिम जमानत रद्द कर दी।
लाहौर की एक सत्र अदालत ने साथी अभिनेता अजान असवाद हारून द्वारा दायर एक धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री नजीश जहाँगीर की अंतरिम जमानत रद्द कर दी।
जहांगीर पर एक कार और 2.5 मिलियन रुपये उधार लेने और उन्हें वापस न करने का आरोप है।
अदालत में उपस्थित न होने के कारण उसकी जमानत रद्द कर दी गई।
अदालत ने सह-आरोपी सिकंदर की जमानत अक्टूबर की शुरुआत तक बढ़ा दी।
यह मामला मशहूर हस्तियों के सामने आने वाले कानूनी मुद्दों को उजागर करता है; जहांगीर को पहले 2020 में साइबर उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ा था।
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