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ओडिशा सरकार ने सरोगेट माता-पिता के लिए 180 दिन की मातृत्व अवकाश और 15 दिन की पितृत्व अवकाश की अवधि बढ़ा दी है।
ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन की मातृत्व अवकाश और सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने वाले पुरुष कर्मचारियों के लिए 15 दिन की पितृत्व अवकाश लागू किया है।
यह नीति माता - पिता दोनों पर लागू होती है, बशर्ते उनके पास दो जीवित बच्चे हों ।
इसी तरह के लाभों के हाल ही में मध्य सरकार के सहयोग के साथ पहल, बच्चे पैदा करने के तरीके के बावजूद परिवारों के लिए समान उपचार और समर्थन को बढ़ावा देती है.
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Odisha government extends 180-day maternity leave and 15-day paternity leave for surrogate parents.