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बेंगलुरु की अदालत ने वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ चुनावी बांड के कथित जबरन वसूली के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने गैर सरकारी संगठन जनधिकर संघर्ष परिषद की शिकायत के बाद चुनावी बांड से संबंधित कथित जबरन वसूली के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
शिकायत में दावा किया गया है कि अनिल अग्रवाल की फर्म से 230 करोड़ रुपये और 2019 से 2022 तक ऑरोबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले चुनाव - सम्बन्धी बन्धन योजना को अप्रचलित समझा ।
अक्तूबर १० के लिए सुनवाई नियत की जाती है ।
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Bengaluru court orders FIR against Finance Minister Sitharaman over alleged electoral bond extortion.