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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को 3 दिनों के भीतर दुर्लभ रोगों के 18 रोगियों के इलाज के लिए एम्स दिल्ली के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को दुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और गौचर रोग जैसे दुर्लभ रोगों से पीड़ित 18 बच्चों के उपचार के लिए तीन दिनों के भीतर एम्स दिल्ली को 10 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है।
अदालत ने ज़ोर दिया कि मरीज़ के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है ।
यदि धनराशि जारी नहीं की जाती है, तो संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव को अदालत में पेश होना होगा।
बजट की कमी के कारण आदेश को वापस लेने के सरकार के अनुरोध के बावजूद यह फैसला आया है।
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Delhi High Court orders Indian government to release ₹10 crore for AIIMS Delhi to treat 18 rare disease patients within 3 days.