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सुप्रीम कोर्ट ने समान अवसरों पर जोर देते हुए आईआईटी धनबाद को शुल्क की समयसीमा में चूक जाने के बाद दलित छात्र अतुल कुमार को प्रवेश देने का आदेश दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी धनबाद को 18 वर्षीय दलित छात्र अतुल कुमार को दाखिल करने का आदेश दिया है, जो 17,500 रुपये की फीस की समयसीमा में चूकने के कारण अपनी सीट खो चुके हैं।
इस अदालत ने 142 के तहत अपनी शक्तियों को पूरा करने पर ज़ोर दिया कि पैसे की तंगी के बावजूद भी वे बराबर मौके दे सकते हैं ।
कुमार, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से हैं, उन्होंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी और संस्थान में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए कानूनी सहारा लिया था।
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Supreme Court orders IIT Dhanbad to admit Dalit student Atul Kumar after missed fee deadline, emphasizing equal opportunities.