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सुप्रीम कोर्ट ने आप नेताओं केजरीवाल और अतीशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही अस्थायी रूप से रोक दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और अतीशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जो दिल्ली में मतदाताओं के नाम हटाने में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 2018 के एक बयान से उत्पन्न हुआ था।
अदालत इस बात की समीक्षा कर रही है कि मानहानि के दावे कानूनी मानकों के अनुरूप हैं या नहीं और उसने दिल्ली सरकार और भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया है।
ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है क्योंकि मामले की आगे की जांच के बाद फिर से जांच की जाएगी।
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Supreme Court temporarily halts criminal defamation proceedings against AAP leaders Kejriwal and Atishi.