ताज़ा और वास्तविक सामग्री के साथ स्वाभाविक रूप से भाषाएँ सीखें!

लोकप्रिय विषय
क्षेत्र के अनुसार खोजें
भारत ने 1 अप्रैल, 2025 को सीसीआई से जीएसटीएटी को लाभकारी निरोधक पर्यवेक्षण का स्थानान्तरण किया, जिससे नए मामलों को समाप्त किया गया और गतिशील मूल्य निर्धारण को बढ़ावा दिया गया।
1 अप्रैल, 2025 से भारत लाभकारी गतिविधियों के खिलाफ शिकायतों की निगरानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (जीएसटीएटी) को हस्तांतरित करेगा।
संक्रमण के बाद कोई नया मुनाफाखोरी विरोधी मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे व्यवसायों को अधिक मूल्य निर्धारण लचीलापन की अनुमति मिलेगी।
जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर यह परिवर्तन स्थिर जीएसटी दरों को दर्शाता है और इसका उद्देश्य अधिक गतिशील मूल्य निर्धारण वातावरण को बढ़ावा देना है।
मौजूदा मामलों को तब तक संसाधित किया जाएगा जब तक कि उनका समाधान नहीं हो जाता।
6 लेख
India transfers anti-profiteering oversight from CCI to GSTAT on April 1, 2025, ending new cases and promoting dynamic pricing.