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सऊदी अरब ने हज और उमराह क्षेत्रों के लिए अस्थायी कार्य वीजा नियमों में संशोधन किया, अनुग्रह अवधि का विस्तार किया, अनुबंध और चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया, और दंड लगाया।
सऊदी अरब ने श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ाने के लिए हज और उमरा क्षेत्रों के लिए अपने अस्थायी कार्य वीजा नियमों में संशोधन किया है।
प्रमुख अद्यतनों में मौसमी कार्य वीजा का नाम बदलना, जुलाई के अंत तक इसकी अनुग्रह अवधि का विस्तार करना और व्यवसायों को 90 दिनों तक वीजा बढ़ाने की अनुमति देना शामिल है।
180 दिनों में प्रभावी होने वाले परिवर्तनों में, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों की रक्षा के लिए दुरुपयोग के लिए दंड लगाए जाने के साथ, श्रमिकों के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध और चिकित्सा बीमा अनिवार्य है।
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Saudi Arabia revised temporary work visa rules for Hajj and Umrah sectors, extending grace period, mandating contracts and medical insurance, and imposing penalties.