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भारतीय वित्त मंत्रालय ने देरी के लिए शून्य सहिष्णुता के साथ अंतिम कार्य दिवस तक मासिक पेंशन भुगतान अनिवार्य किया है।
भारतीय वित्त मंत्रालय ने यह अनिवार्य किया है कि बैंकों को प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस तक केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के खातों में पेंशन जमा करनी चाहिए, मार्च के भुगतान अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर देय हैं।
मंत्रालय देरी के लिए शून्य सहिष्णुता पर जोर देता है और बैंकों से पेंशन क्रेडिट की पुष्टि करने वाली इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है।
इस पहल का उद्देश्य पेंशन भुगतान में पिछली देरी से संबंधित चिंताओं को दूर करना और समग्र प्रक्रिया में सुधार करना है।
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Indian Finance Ministry mandates monthly pension payments by last working day, with zero tolerance for delays.