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भारत का सर्वोच्च न्यायालय रियल एस्टेट कंपनियों को पट्टे के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक भवन निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि रियल एस्टेट कंपनियां पट्टे पर देने के लिए वाणिज्यिक भवनों के निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकती हैं।
यदि कोई भवन आवश्यक किराये के कार्यों को पूरा करता है, तो वह सीजीएसटी अधिनियम के तहत 'संयंत्र' के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकता है।
इस फैसले का मकसद है, पैसा कम खर्च करना और डबल कर अदा करना, अलग - अलग उद्योगों को फायदा पहुँचाना ।
हालांकि, आईटीसी केवल मालिक द्वारा उपयोग की जाने वाली इमारतों के लिए उपलब्ध नहीं है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 30 नवंबर तक दावे किए जा सकते हैं।
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India's Supreme Court allows real estate companies to claim Input Tax Credits on commercial building construction costs for leasing purposes.