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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंडा/बीजाणु मालिक की सहमति से पति या पत्नी के बिना मरणोपरांत प्रजनन की अनुमति दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भारत में पति या पत्नी के बिना मरणोपरांत प्रजनन की अनुमति है, बशर्ते मृतक के अंडे या शुक्राणु के मालिक की सहमति हो।
यह निर्णय एक ऐसे मामले से उत्पन्न हुआ जिसमें एक बुजुर्ग दंपति ने अपने मृत पुत्र के जमे हुए शुक्राणु का उपयोग सरोगेसी के लिए करने की मांग की थी।
अदालत ने सर गंगा राम अस्पताल को स्पर्म जारी करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि इसका व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
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Delhi High Court allows posthumous reproduction without spouse with consent from egg/sperm owner.