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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर के स्थानांतरण अनुरोध को खारिज कर दिया है, सीबीआई को जेल में जबरन वसूली के आरोपों की जांच करने की अनुमति दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर के अनुरोध को मना कर दिया है कि उन्हें मंडोली जेल से स्थानांतरित करने से रोका जाए, यह कहते हुए कि अन्य सुविधाओं में समान चिकित्सा उपचार उपलब्ध है।
हालांकि उन्होंने दावा किया है कि स्थानांतरण से उनकी चिकित्सा देखभाल बाधित होगी, अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो जेल प्रणाली के भीतर एक जबरन वसूली रैकेट में उसकी कथित भागीदारी की जांच कर रहा है।
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Delhi High Court denies Sukesh Chandrashekhar's transfer request, allows CBI to probe prison extortion allegations.