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पैरामाउंट ग्लोबल को सितंबर की छंटनी के दौरान एनवाई के वार्न अधिनियम का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है, जो 300 से अधिक श्रमिकों के लिए 90 दिन का नोटिस प्रदान नहीं करता है।
पैरामाउंट ग्लोबल को सितंबर की छंटनी के दौरान कथित तौर पर न्यूयॉर्क के वार्न अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए एक पूर्व कर्मचारी द्वारा एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।
दक्षिणी जिला न्यायालय में दायर मुकदमा में दावा किया गया है कि कंपनी 300 से अधिक श्रमिकों को प्रभावित करने वाले सामूहिक छंटनी के लिए आवश्यक 90 दिन की लिखित सूचना प्रदान करने में विफल रही।
सीबीएस इंटरएक्टिव का भी मुकदमे में नाम है, जो दावा करता है कि छंटनी के लिए आवश्यक अधिसूचना नहीं दी गई थी।
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Paramount Global faces a class action lawsuit for allegedly violating NY's WARN Act during September layoffs, not providing 90-day notice for over 300 workers.