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उच्चतम न्यायालय ने एलजी वीके सक्सेना के कार्यों की वैधता की समीक्षा करते हुए दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के चुनाव को रोक दिया।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के लिए चुनाव कराने के लिए त्वरित कार्रवाई करने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई है।
अदालत ने अध्यक्ष के चुनाव को तब तक रोक दिया है जब तक कि वह मेयर शेली ओबेरॉय की याचिका की समीक्षा नहीं करती, जो चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देती है।
न्यायाधीशों ने लोकतंत्र के लिए संभावित खतरे पर जोर देते हुए दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत सक्सेना के कार्यों की वैधता पर सवाल उठाया।
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Supreme Court halts Delhi Municipal Corporation of Delhi's Standing Committee chairman election, reviewing legality of LG VK Saxena's actions.