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उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को छह सप्ताह के भीतर ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सप्ताह के भीतर ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है।
अदालत ने जारी देरी पर निराशा व्यक्त की और चेतावनी दी कि यदि अनुपालन नहीं किया गया तो अधिकारियों को अवमानना के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।
राज्यों को 19 नवंबर तक प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें निर्वाह के लिए इन कार्डों पर निर्भर गरीब व्यक्तियों की दुर्दशा के बारे में चिंताओं को संबोधित किया जाएगा।
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Supreme Court orders states to issue migrant worker ration cards via e-Shram portal in six weeks, warns of contempt charges.