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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के खिलाफ बलात्कार-हत्या पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के मामले में डीओपीटी को भाग लेने का आदेश दिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के खिलाफ एक बलात्कार-हत्या पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के आरोप में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक मामले में भाग लेने का आदेश दिया है।
अदालत ने गोयल के खिलाफ संभावित कार्रवाई और उनके और पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतिक्रियाओं पर हलफनामा मांगा है।
नवंबर 13, नवंबर 14 को सभी दलों को नवंबर 14 की सुनवाई के साथ जवाब देना होगा ।
यह मामला कानूनी पेशेवर अनिता पांडे ने दायर किया था।
4 लेख
Calcutta High Court orders DoPT to participate in a case against former Kolkata Police Commissioner Vineet Kumar Goyal for revealing a rape-murder victim's identity.