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आरबीआई बैंकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए बढ़े हुए जोखिम मूल्यांकन का आदेश देता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और विनियमित संस्थाओं को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अपने जोखिम मूल्यांकन प्रथाओं को बढ़ाने का आदेश दिया है।
नए निर्देशों के लिए नियमित ख़तरे का पता लगाने के लिए आंतरिक और बाहरी डाटा का प्रयोग करना ज़रूरी है ।
आरबीआई कमजोरियों की पहचान करने और वित्तीय जटिलताओं के बीच जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग टीमों से परे एक सहयोगी दृष्टिकोण पर जोर देता है।
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RBI mandates enhanced risk assessment for money laundering and terrorist financing by banks and regulated entities.