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एक पाकिस्तानी व्यक्ति, क़ैसर सज्जाद को पीईसीए के तहत ईशनिंदा और साइबर अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।
इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराधों की रोकथाम अधिनियम (पीईसीए) के तहत ईशनिंदा और साइबर अपराध के लिए गुज्जर खान के क़ाइसर सज्जाद को मौत की सजा सुनाई है।
मृत्युदंड के साथ-साथ उन्हें आजीवन कारावास, सात साल की सजा और 700,000 रुपये का जुर्माना भी मिला।
यह पिछले महीने में ईशनिंदा के लिए दूसरी मौत की सजा है, जो पाकिस्तान में ऐसे अपराधों से जुड़े कठोर दंड को रेखांकित करता है।
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A Pakistani man, Qaiser Sajjad, was sentenced to death for blasphemy and cybercrime under PECA.