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पंजाब में 18 ट्रैवल एजेंटों पर बिना लाइसेंस के विदेशी नौकरियों के विज्ञापन देने का आरोप लगाया गया; 43 एजेंसियों पर कार्रवाई की गई।
पंजाब पुलिस ने उचित लाइसेंस के बिना सोशल मीडिया पर अवैध रूप से विदेशी रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के लिए 18 ट्रैवल एजेंटों पर आरोप लगाया है।
इस कार्रवाई के कारण अब तक 43 एजेंसियों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया कि वे एजेंटों के क्रेडेंशियल की जांच करें और केवल 1983 के प्रवासन अधिनियम के तहत वैध रिक्रूटमेंट एजेंट लाइसेंस रखने वालों के साथ काम करें, व्यक्तिगत दस्तावेजों और वित्त की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए।
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18 travel agents in Punjab charged for advertising foreign jobs without licenses; 43 agencies in crackdown.