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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अमर साधुराम मुल्चंदानी को अंतरिम जमानत दी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुणे के सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर साधुराम मुल्चंदानी को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है।
मुल्चंदानी पर धोखाधड़ी और 429 करोड़ रुपये के गबन के आरोप हैं और वह एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
उनके मामले में पुणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियां शामिल हैं, जिससे धन शोधन की जांच हुई।
बैंक का लाइसेंस 92% के बाद रद्द कर दिया गया था उसके ऋणों की मात्रा गैर-कानूनी हो गई.
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India's Supreme Court grants interim bail to Amar Sadhuram Mulchandani, facing fraud charges, on medical grounds.