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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, हुबलीकर को हटाने के लिए सुरक्षा को आदेश दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग करने वाली अरुण रामचंद्र हुबलीकर की एक याचिका खारिज कर दी।
हुबलीकर ने गोगोई पर उनके पक्ष में पहले दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
अदालत ने पिछली बर्खास्तियों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी और तनावपूर्ण बातचीत के बाद हुबलीकर को अदालत से हटाने का आदेश दिया।
अदालत ने उसके कार्यों के लिए उस पर लागत भी लगाई।
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Supreme Court of India dismisses petition against ex-CJI Ranjan Gogoi, orders security to remove Hublikar.