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गूगल ने 1 नवंबर को एपिक बनाम गूगल के फैसले में बदलाव को स्थगित करने के लिए 9 वें सर्किट कोर्ट में अपील की।
गूगल ने 1 नवंबर से प्रभावी होने वाले एपिक बनाम गूगल फैसले द्वारा अनिवार्य परिवर्तनों में देरी के लिए 9 वें सर्किट कोर्ट में अपील की है।
इस फैसले के तहत गूगल को तृतीय पक्ष के ऐप स्टोर की अनुमति देनी होगी और गूगल प्ले पर बिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना होगा।
गूगल का तर्क है कि ये परिवर्तन एंड्रॉइड की सुरक्षा और उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता कर सकते हैं, जिससे कम कार्यान्वयन समय के कारण उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और निर्माताओं के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।
8 महीने पहले
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