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भारत सरकार ने निविदाओं/नीलामी से पहले निवासियों को संपत्ति की पेशकश करते हुए शत्रु संपत्ति निपटान दिशानिर्देशों में संशोधन किया।
भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जो 1947 और 1962 के बीच पाकिस्तान और चीन के नागरिक बनने वाले व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपये से कम मूल्य की संपत्तियों के लिए, कस्टोडियन को पहले संपत्ति को अधिभोगी को पेश करना होगा।
यदि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो निविदाओं या सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटान होगा।
लगभग 12,611 शत्रु संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
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Indian government revises enemy property disposal guidelines, offering properties to occupants before tenders/auctions.