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मद्रास उच्च न्यायालय ने देवी करुमारी अम्मान मंदिर के ट्रस्टी के खिलाफ कॉमेडी इंस्टाग्राम रील बनाकर पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ अनुदान विभाग को देवी करुमारी अम्मान मंदिर के ट्रस्टी वलारमती और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिन्होंने मंदिर के अंदर कॉमेडी इंस्टाग्राम रील बनाकर पवित्रता के नियमों का उल्लंघन किया है।
यह निर्णय स्थानीय निवासी के. जयाराप्रकाश की एक याचिका के बाद लिया गया है, जिसमें 29 अक्टूबर तक की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दी गई है।
अदालत ने मंदिर और उसके देवता के लिए आदर बनाए रखने पर ज़ोर दिया ।
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Madras High Court orders action against Devi Karumari Amman Temple trustee for violating sanctity by creating a comedic Instagram reel.