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सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन की हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो वयस्क बेटियों को कोयंबटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन में अवैध रूप से बंद कर दिया गया था।
अदालत को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वे वहाँ अपनी मरज़ी से रह रहे थे ।
उनके पिता द्वारा शुरू किया गया मामला मद्रास उच्च न्यायालय से स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसने पहले पुलिस जांच का आदेश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से फाउंडेशन की अनुपालन आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया है।
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