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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल, सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले को मंजूरी देते हुए पीएम मोदी की योग्यता पर गुज उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, जिन्होंने मानहानि के मामले में समन को रद्द करने की मांग की थी।
गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाली उनकी टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ है।
अदालत का निर्णय दोनों राजनीतिज्ञों के खिलाफ जारी परीक्षा को जारी रखता है उनकी झूठी निन्दा की टिप्पणियों पर.
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Supreme Court upholds Guj HC ruling, allowing defamation case against Kejriwal, Singh over PM Modi's qualifications.