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मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईसा ने 12 जुलाई को आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ असहमति जताई, लंबित समीक्षा याचिकाओं और न्यायिक अतिरेक का हवाला दिया।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईसा ने 12 जुलाई, 2024 को आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में एक असहमतिपूर्ण राय जारी की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि लंबित समीक्षा याचिकाओं के कारण यह बाध्यकारी नहीं है।
उन्होंने संवैधानिक उल्लंघनों के लिए न्यायाधीशों के बहुमत की आलोचना की, एक "आभासी अदालत" की स्थापना की, और अपने अधिकार से परे कार्य किया।
उसने अपने साथियों से गुज़ारिश की कि वे पाकिस्तान में संविधान का समर्थन करने के लिए अपनी ग़लतियों को सुधारने की कोशिश करें ।
इस मामले में और भी घटनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है ।
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Chief Justice Qazi Faez Isa dissents against Supreme Court's July 12 ruling on reserved seats, citing pending review petitions and judicial overreach.