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नई दिल्ली की अदालत ने अभियोजन पक्ष को बिभाब कुमार हमले मामले में अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष को 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभब कुमार के मामले में उन दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल एक सूची की ज़रूरत है, वास्तविक दस्तावेज़ों की नहीं ।
दोनों पक्षों को अक्तूबर २६ को प्रकट करने के लिए नियत किया गया है, क्योंकि पुलिस को अगली सुनवाई से पहले इस सूची को स्वीकार करना चाहिए ।
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New Delhi court orders prosecution to provide list of non-reliable documents in Bibhav Kumar assault case.