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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्नी के मौखिक दुर्व्यवहार के कारण पति के लिए तलाक को मानसिक क्रूरता के रूप में बरकरार रखा।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि एक पत्नी अपने पति को "हिजड़ा" (ट्रांसजेंडर) कहना मानसिक क्रूरता है, परिवार की अदालत द्वारा पति को दी गई तलाक की पुष्टि करते हुए।
अदालत ने पत्नी के कार्यों को पाया, जिसमें उसकी निंदा और घरेलू हिंसा के गैरकानूनी दावा भी शामिल थे, क्रूर होने के लिए।
उसने तलाक के खिलाफ अपनी अपील रद्द कर दी और अपनी तरफ से सबूतों की कमी पर ज़ोर दिया ।
यह जोड़ा छः साल से अलग - अलग ज़िंदगी बिता रहा था ।
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Punjab & Haryana High Court upholds divorce for husband due to wife's verbal abuse as mental cruelty.