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ढाका की अदालत ने सबूतों की कमी के कारण खालिदा जिया के खिलाफ 2015 की नाकाबंदी में मौत के मामले को खारिज कर दिया।
ढाका की एक अदालत ने बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया और तीन अन्य के खिलाफ 2015 में बीएनपी की नाकाबंदी और हड़ताल के दौरान 42 लोगों की मौत के मामले में एक मुकदमा खारिज कर दिया है।
एक पुलिस ने रिपोर्ट दी कि हिंसा को रोकने के आरोपों का कोई प्रमाण नहीं मिला ।
एबी सिद्दीक द्वारा दायर इस मामले में इन व्यक्तियों पर हत्या और बम हमलों से संबंधित उकसावे का आरोप लगाया गया था।
जाँच ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपों में कोई आधार नहीं है ।
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Dhaka court dismisses 2015 blockade deaths case against Khaleda Zia due to lack of evidence.