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ईडी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से 94.73 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री बी नागेन्द्र की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से याचिका दायर की है कि वह महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े 94.73 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री बी नागेन्द्र को दी गई जमानत को निरस्त करे।
नागेन्द्र को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उसे रिहा कर दिया गया था।
ईडी का दावा है कि विशेष अदालत ने अपने फैसले में गलती की और नागेन्द्र द्वारा संभावित गवाह छेड़छाड़ का आरोप लगाया।
अगला सुनना नवंबर 15 के लिए तय किया गया है ।
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ED petitions Karnataka High Court to revoke former Congress minister B Nagendra's bail in a ₹94.73 crore money laundering case.