भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शासन किया कि एनार कार्ड जन्म की तारीख का निश्‍चित प्रमाण नहीं हैं ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐनावर कार्ड किसी व्यक्‍ति के जन्म की तारीख का निश्‍चित प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता. सड़क दुर्घटना पीड़ित के मुआवजे के मामले में अदालत ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में आधार कार्ड की तारीख को लेकर असंगति के कारण इसे प्राथमिकता दी। यह निर्णय उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के अनुरूप है और इस बात पर जोर देता है कि कानूनी संदर्भों में विश्वसनीय आयु दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

October 24, 2024
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