दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार के निर्दोष करार के खिलाफ अपील करने की सीबीआई को अनुमति दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार और दो अन्य लोगों के निर्दोष करार के खिलाफ अपील करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अनुमति दी है। 21 अक्टूबर को लिया गया यह निर्णय सीबीआई को 20 सितंबर, 2023 से ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की अनुमति देता है, जिसने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले की दिसंबर में और समीक्षा की जाएगी, साथ ही पीड़ित शीला कौर की अपील भी होगी।

October 27, 2024
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