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2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले: दिल्ली की अदालत 28 अक्टूबर को इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।
दिल्ली की एक अदालत 28 अक्टूबर को इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।
2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में 2019 में गिरफ्तार जम्मू और कश्मीर के सांसद को उनके पिता की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसकी जमानत का विरोध नहीं कर रही है।
राशिद की पार्टी, अवामी इतिहाद पार्टी ने हाल ही में एक विधानसभा सीट जीती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर चुनावों में 48 सीटें हासिल की हैं।
13 महीने पहले
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2017 terror funding case: Delhi court to rule on Engineer Rashid's bail request on Oct 28.