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हैदराबाद पुलिस ने 27 अक्टूबर से 28 नवंबर तक सार्वजनिक सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों पर एक महीने का प्रतिबंध लगाया।
हैदराबाद पुलिस ने विभिन्न संगठनों से संभावित अशांति को रोकने के उद्देश्य से 27 अक्टूबर से 28 नवंबर तक सार्वजनिक सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने से मना किया जाता है, सिवाय इनरा पार्क डीक में शांति के विरोध के लिए।
सैन्य कर्मियों, पुलिस और वैध अंतिम संस्कार के जुलूसों पर छूट लागू होती है।
बलात्कार करनेवाले शायद क़ानूनी परिणाम का सामना करें ।
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Hyderabad Police impose a month-long ban on public gatherings, protests, and processions from Oct 27 to Nov 28.