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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को गृह मंत्रालय को सौंपते हुए रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिला देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिला देने की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अदालत ने याचिकाकर्ता, एक गैर सरकारी संगठन को सुरक्षा और राष्ट्रीयता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रभावों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दी।
अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रवेश की अनुमति देना एक नीतिगत निर्णय होगा, न कि न्यायिक निर्णय, क्योंकि रोहिंग्या को भारत में कानूनी प्रवेश के बिना विदेशी माना जाता है।
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Delhi High Court declined enrolling Rohingya refugee children in local schools, referring case to Ministry of Home Affairs.