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घाना फ्रीडम पार्टी के उम्मीदवार की मौत के बाद निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के लिए मतपत्र छपाई को रोक दिया है, नए नामांकन के लिए 10 दिन की अनुमति दी है।
घाना के चुनाव आयोग ने घाना फ्रीडम पार्टी के उम्मीदवार एक्वा डोंकोर की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव के मतपत्रों के मुद्रण पर रोक लगा दी है, जिनका 28 अक्टूबर को निधन हो गया था।
आयोग ने पार्टी को 1992 के संविधान के अनुच्छेद 50 (4) के अनुसार एक नया उम्मीदवार नामित करने के लिए 10 दिन की अवधि दी है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कांग्रेस ने उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मतपत्र पदों के किसी भी स्वचालित पुनर्व्यवस्थापन के खिलाफ चेतावनी दी है।
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Electoral Commission pauses presidential ballot printing after Ghana Freedom Party candidate's death, allows 10 days for new nomination.