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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए मुआवजा वितरण प्रणाली बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि सहायता वितरण धीमा हो गया है।
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 जुलाई को हुए वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए मुआवजा वितरण प्रणाली बनाने का आदेश दिया है।
अदालत रिपोर्ट किए जाने के बाद के मामले पर पुनर्विचार कर रही है कि अब तक मदद नहीं दी गयी है ।
राज्य अतिरिक्त 30 दिनों के लिए पीड़ितों को प्रतिदिन 300 रुपये प्रदान करना जारी रखेगा।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार यह आकलन कर रही है कि क्या इस घटना को राष्ट्रीय आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जाए, जिसके बाद 15 नवंबर को एक सुनवाई निर्धारित की गई है।
5 लेख
Kerala High Court orders state government to create a compensation disbursement system for Wayanad landslide victims, as aid delivery has been slow.