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न्यायिक आयोग 5 नवंबर को 26वें संशोधन के बाद न्यायाधीशों को नामित करने के लिए बैठेगा।
न्यायिक आयोग (जेसीपी) 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंचों के लिए न्यायाधीशों के नामांकन पर चर्चा करेगा, 26वें संविधान संशोधन के बाद।
इस संशोधन से पांच संसदीय सदस्यों को जेसीपी में शामिल होने की अनुमति मिलती है, जो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और संघीय शरिया कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि सरकार और विपक्षी दलों के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
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The Judicial Commission of Pakistan will meet on November 5 to nominate judges post-26th Amendment.